संपादक : सुनील पाण्डेय उत्तर प्रदेश
महराजगंज, 19 जनवरी 2026।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खतौनी में खातेदारों/सह-खातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों एवं लोप के संशोधन दर्ज कराने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सदर तहसील स्थित ग्राम पंचायत फुलवरिया का भ्रमण कर ग्रामीणों को सहमति के आधार पर अंश निर्धारण कराने के लिए प्रेरित किया।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन ग्राम फुलवरिया को पूर्णतः भूमि विवाद मुक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर अंश निर्धारण कराने की अपील की। डीएम ने बताया कि सहमति के आधार पर अंश निर्धारण होने से प्रत्येक सह-खातेदार का हिस्सा स्पष्ट रूप से तय हो जाता है, जिससे पारिवारिक अथवा साझेदारी से जुड़े भूमि विवाद समाप्त या न्यूनतम हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण के बाद प्रत्येक खातेदार अपनी भूमि पर खेती, निर्माण, बिक्री अथवा पट्टा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। राजस्व अभिलेखों (खसरा-खतौनी) में नाम व हिस्से का स्पष्ट उल्लेख होने से भविष्य के कानूनी विवादों से बचाव होता है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, मुआवजा एवं विभिन्न अनुदान योजनाओं का लाभ सीधे संबंधित खातेदार को प्राप्त होता है।

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